नई दिल्लीः एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्ता...
नई दिल्लीः एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट की इजाज़त के बाद सीबीआई ने पहले कोर्ट रूम में ही केजरीवाल से पूछताछ की फिर औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट मेमो कोर्ट को दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हमने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है।
मंगलवार को भी सीबीआई ने की थी पूछताछ
इससे पहले अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने राउज एवन्यू कोर्ट में को पेश किया। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया गया जहां सीबीआई ने उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता से मंगलवार शाम को तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी।
हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई थी रोक
वहीं, मंगलवार को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी लेकिन इस आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपील कर दिया था। ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने उसके वकील से अपनी दलीलें 'छोटी' करने को कहा और कानूनी उपायों का लाभ उठाने के उसके अधिकार को भी सीमित कर दिया गया, क्योंकि जमानत आदेश अगले दिन सुबह 11 बजे के बाद तक अपलोड नहीं किया गया। इसने कहा कि केजरीवाल की जमानत रद्द की जानी चाहिए क्योंकि यह अवैध और विकृत है।
अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और कहा था कि ईडी मनी लांड्रिंग मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इक्कीस जून को हाई कोर्ट ने स्थगन के मुद्दे पर फैसला सुनाये जाने तक जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था। केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी।
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